बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में देर रात डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जुड़निया पारा में बिना अनुमति डीजे बजाने पर संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार, जुड़निया पारा में श्यामाचरण यादव के घर राजपुर क्षेत्र से बारात आई थी। इस दौरान चंद्र कुमार रजक और जय कुमार रजक, निवासी ग्राम कुन्दी खुर्द थाना राजपुर, द्वारा रात 11:30 बजे बिना वैध अनुमति के डीजे बजाया जा रहा था।

जांच में यह कृत्य कोलाहल अधिनियम की धारा 3, 4, 5(1)/15 के तहत दंडनीय पाया गया। इसके बाद मौके पर प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक UP64AT0574 और डीजे सिस्टम को जप्त कर कार्रवाई की गई।