नवा रायपुर, 21 जनवरी 2026।
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर जिला खाद्य अधिकारी, मुंगेली श्री इंदुले डडसेना को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, श्री डडसेना पर आरोप है कि उनके द्वारा धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा धान उपार्जन से संबंधित मिलरों एवं केंद्रों की नियमित जांच में कमी, खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में लापरवाही तथा धान खरीदी केंद्रों से उठाव होने वाले धान की विधिवत जांच नहीं किए जाने को गंभीर कर्तव्य उल्लंघन माना गया है।

राज्य शासन ने उक्त कृत्यों को शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए श्री डडसेना को 21 जनवरी 2026 से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा शासन के उप सचिव भगवत जायसवाल द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित रूप में जारी किया गया है।
