अभियान: मतदाता दावा-आपत्ति 22 जनवरी तक

मुंगेली, 02 जनवरी 2026।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला मुंगेली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान जारी है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने या विलोपित कराने के लिए दावा-आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक की जा सकती है। यह प्रक्रिया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार, प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस दौरान पात्र नागरिकों से समयसीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

सी-कैटेगरी मतदाताओं को नोटिस

विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जिन मतदाताओं को सी-कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें उनकी आयु-वर्ग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामिल किया जाएगा। संबंधित मतदाताओं को तय समय में आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराना होगा, ताकि नाम सूची में बने रहने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

नए और भावी मतदाताओं से आवेदन

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ऐसे युवा नागरिक जो 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनसे फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 01.10.2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवाओं से भावी मतदाता के रूप में भी फॉर्म-06 भरवाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में मतदाता सूची में उनका नाम समय पर शामिल किया जा सके।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

मतदाता ऑनलाइन माध्यम से ECINET ऐप डाउनलोड कर या Voters Portal (www.voters.eci.gov.in) पर मोबाइल नंबर व ओटीपी के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर “New Voter Registration” टैब के माध्यम से फॉर्म-06 और घोषणा पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए इच्छुक नागरिक अपने संबंधित बीएलओ से फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र प्राप्त कर, भरकर वहीं जमा कर सकते हैं। आवश्यक प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा में आवेदन कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Nawabihan
Author: Nawabihan

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