बलरामपुर, 25 जुलाई 2025
थाना कोतवाली बलरामपुर पुलिस ने “ऑपरेशन मुस्कान” के तहत एक नाबालिग अपहृता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 मई 2025 को बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत निवासरत एक व्यक्ति ने थाना बलरामपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहृत कर ले गया है। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 71/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना बलरामपुर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन मुस्कान” के अंतर्गत लगातार अपहृता की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 25 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम केरता, थाना चलगली निवासी शुभम कुमार चरगट (उम्र 19 वर्ष, पिता पोकला राम) के घर दबिश देकर नाबालिग अपहृता को उसके कब्जे से सुरक्षित बरामद किया।
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। इस आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त रूप से धारा 64(2/m) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 26 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक भापेन्द्र साहू (थाना प्रभारी बलरामपुर), उप निरीक्षक आराधना बनोदे, प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह एवं शिपक रंजन शर्मा, आरक्षक महेंद्र गुप्ता, सचिंद्र सिंह और महिला आरक्षक माधुरी कुजूर की सराहनीय भूमिका रही।