पत्रकार सोनी गिरफ्तार, धोखधड़ी का मामला

बलरामपुर/राजपुर। राजपुर थाना पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के एक मामले में आरोपी संतोष सोनी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार था। गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन एवं एसडीओपी आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस के अनुसार, वन रक्षक राकेश प्रसाद लकड़ा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2023 में स्कॉर्पियो वाहन का 4.25 लाख रुपये में सौदा हुआ था। आरोपी द्वारा 2 लाख रुपये का भुगतान कराया गया, जबकि शेष राशि के लिए 2.21 लाख रुपये का चेक दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, चेक बैंक में प्रस्तुत करने से पहले आरोपी ने खाते में राशि नहीं होने की बात कही और भुगतान टालता रहा।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 12 मई 2026 को राजपुर स्थित एक दुकान में बकाया राशि मांगने पर आरोपी ने जातिसूचक गाली-गलौज की और भुगतान से इनकार कर दिया। इसके आधार पर पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 18 मई 2026 को विशेष सत्र न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट), बलरामपुर-रामानुजगंज में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।

पुलिस ने बताया कि संतोष सोनी के विरुद्ध राजपुर न्यायालय में चेक बाउंस के लगभग 14 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें लगभग 80.56 लाख रुपये की राशि संबंधित है। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में भी चेक बाउंस के दर्जनों प्रकरण लंबित बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी को पहले भी चेक बाउंस के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर द्वारा एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

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Author: Nawabihan

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