थाना सनावल, जिला बलरामपुर रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 04/2026 धारा 64(2)(ड), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपी अमरनाथ यादव, पिता दशरथ यादव, निवासी थाना सनावल क्षेत्र को गिरफ्तार किया गया है।
पीड़िता द्वारा थाना सनावल में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2022 के ठंड के मौसम में शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के अनुसार आरोपी द्वारा इसके बाद भी लगातार धमकी देकर पीड़िता के साथ गलत कृत्य किया जाता रहा। दिनांक 09.03.2025 को घर के अन्य सदस्य बाहर होने के दौरान आरोपी ने पीड़िता के घर आकर जबरदस्ती बलात्कार किया।
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था और इंकार करने पर बदनाम करने एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दिनांक 19.09.2025 को मोबाइल पर दबाव बनाए जाने के बाद पीड़िता ने अपने पति को पूरी जानकारी दी।
पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर थाना सनावल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया गया।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण विवेचना में थाना प्रभारी ब्रिज लाल भारद्वाज, उपनिरीक्षक शिवकुमार सिंह तथा आरक्षक 766 अमरित सोनवानी की भूमिका रही।