अंबिकापुर, 10 जनवरी 2026। राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धान विक्रय से जुड़े विभिन्न प्रकरणों में समय सीमा बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड, वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन तथा त्रुटिपूर्ण आधार प्रकरणों में पूर्व पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन की सुविधा शामिल है।
राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर नवीन पंजीयन की समय सीमा 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
इसके अलावा फसल एवं रकबा संशोधन सहित अन्य सभी प्रकार के संशोधनों के लिए समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है।
यह प्रावधान आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के समिति मॉड्यूल में लागू किया गया है, जिससे किसान आवश्यक सुधार कराकर धान विक्रय कर सकेंगे।