अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई, 35 बल्क लीटर जब्त
बलौदाबाजार में 28 नवंबर 2025 को आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देश पर कलेक्टर दीपक सोनी और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में पलारी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम ने कुल 35 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की, जिसका बाजार मूल्य करीब 7,000 रुपये है।
टीम ने ग्राम खैरी में आरोपी लख्खीराम, पिता कुनुराम (निवासी–कानाकोट) के कब्जे से 10 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद की। इसके अलावा मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान नाले के पास से 20 बोरी में भरी करीब 600 किलोग्राम महुआ लाहन और 5 जरीकेन में भरी 25 बल्क लीटर कच्ची शराब लावारिस हालत में मिली।
लाहन नष्ट, आरोपी पर मामला दर्ज
जांच टीम ने मौके से मिले महुआ लाहन के सैंपल लिए और शेष लाहन को नष्ट कर दिया। जब्त 600 किलोग्राम लाहन का बाजार मूल्य 36,000 रुपये आंका गया है।
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(च), 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। साथ ही लावारिस शराब प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पहचान की जा रही है।

टीम ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधवराव और नगर सैनिक दुर्गेश्वरी की प्रमुख भूमिका रही।