जैतस्तंभ आगजनी मामले में आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

मुंगेली, 20 जनवरी 2026 — थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम झझपुरी में जैतस्तंभ जलाने की घटना में मुंगेली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी बताई गई है।

पुलिस के अनुसार 16-17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात ठाकुर देव चौक स्थित जैतखाम को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग के हवाले किया गया था। मामले में ग्राम झझपुरी निवासी अंगद अंचल की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 18/26 धारा 298, 326(जी) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, फोरेंसिक जांच, ग्रामीणों के बयान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया गया।

सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों की पहचान के आधार पर आरोपी की पहचान राजेश साहू, निवासी झझपुरी कला के रूप में की गई। पूछताछ में आरोपी ने जयंती कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद जैतस्तंभ को जलाने की बात स्वीकार की।

आरोपी की निशानदेही पर आगजनी में प्रयुक्त मिट्टी तेल, माचिस और घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए। इसके बाद 20 जनवरी 2026 को आरोपी राजेश साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

इस कार्रवाई में थाना लोरमी, साइबर सेल, थाना चिल्फी सहित पुलिस अधिकारियों और स्टाफ की भूमिका रही।

भावना, आरोपी गिरफ्तारी, बीएनएस कार्रवाई

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Author: Nawabihan

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