बलरामपुर-रामानुजगंज // चौकी वाड्रफनगर पुलिस ने गुंडा बदमाश और जिला बदर आरोपी मयंक यादव को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी मयंक यादव (28 वर्ष), पिता स्वर्गीय ब्रिज किशोर यादव, निवासी वाड्रफनगर के खिलाफ चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 155/25 धारा 296, 351(2), 115(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घटना 15 अगस्त 2025 की रात 11 बजे हुई थी। प्रार्थी प्रदीप कुमार देवांगन ने पुलिस को बताया कि गुटखा रखने की बात पर आरोपी मयंक यादव गाली-गलौज करते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिससे उसके हाथ और गाल में चोट आई। जब प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रार्थी का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रफनगर में कराया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार चोट शार्प ऑब्जेक्ट से आई थी। जांच के दौरान धारा 118(1) BNS भी जोड़ी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि वह बस स्टैंड वाड्रफनगर में घूम रहा है।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया और घटना में उपयोग किया गया लोहे का कड़ा भी बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट पर रामानुजगंज जेल भेजा गया। आरोपी पर पहले भी विभिन्न धाराओं में 10 प्रकरण दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।