लमुंगेली, 01 दिसंबर 2025। जिले के किसान उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज और आलू जैसी अधिसूचित फसलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या अन्य नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिए किसानों को अधिसूचित फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा।
फसलवार प्रीमियम राशि निर्धारित
अधिसूचित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम इस प्रकार है—
टमाटर के लिए 6 हजार रुपये,
बैगन के लिए 3 हजार 850 रुपये,
फूलगोभी के लिए 3 हजार 500 रुपये,
पत्तागोभी के लिए 3 हजार 500 रुपये,
प्याज के लिए 4 हजार रुपये तथा
आलू के लिए 6 हजार रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अऋणी कृषकों को योजना में शामिल होने के लिए घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। वहीं, ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि श्री राजेश बिठल्ल (मोबाइल: 6267049155) एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री ताराचंद (मोबाइल: 9617739731) से संपर्क किया जा सकता है।