बलरामपुर-रामानुजगंज, 11 अक्टूबर 2025 — शंकरगढ़ थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मृत बैल का मांस काटने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया।

मामला ग्राम आमगांव नहर के पास का है। प्रार्थी आशीष कुमार गुप्ता (उम्र 26 वर्ष), निवासी आमगांव, थाना शंकरगढ़ ने पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम खरकोना निवासी रुकवा पहाड़ी कोरवा और ग्राम टिकनी निवासी कैलाश दिवाकर सहित दो-तीन अन्य व्यक्ति ग्राम जमाडी के एक मृत बैल को नहर किनारे लाकर उसका मांस काट रहे हैं।
सूचना मिलते ही थाना शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गए। जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ में पुष्टि हुई कि आरोपियों ने मृत बैल को काटकर मांस अपने घर ले जाने का प्रयास किया था।
पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 142/2025 दर्ज करते हुए आरोपियों रुकवा (45 वर्ष), निवासी खरकोना और कैलाश दिवाकर (40 वर्ष), निवासी टिकनी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों को 11 अक्टूबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।