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मुंगेली, 12 सितम्बर 2025। शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता से लगातार दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने मात्र 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तुलाराम राजपूत पिता बेदराम राजपूत निवासी कलार जेवर, वर्ष 2024 से उसके साथ छेड़खानी करता था और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था।
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को उसकी मां की मृत्यु का हवाला देकर भावनात्मक रूप से धोखे में रखा और नाबालिग होने के बावजूद 24 अक्टूबर 2024 से शारीरिक शोषण किया। बालिग होने पर जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी ने इंकार कर दिया। इस पर पीड़िता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 190/25 धारा 64(2)(M) BNS एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर एवं अनुविभागीय अधिकारी नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दूसरे राज्य भागने की फिराक में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी के घर की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया।
आरोपी तुलाराम राजपूत (उम्र 21 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रसाद सिन्हा, उप निरीक्षक नरेश साहू, उप निरीक्षक पुहकल सिंह ठाकुर, आरक्षक राजीव पटेल, राहुल कश्यप, नरेश दिवाकर, कृष्णानंद साहू और महिला आरक्षक सीनु सूर्यवंशी का सराहनीय योगदान रहा।