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मुंगेली। पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना फास्टरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2023 में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर हैदराबाद भगाने वाले आरोपी गुलाब काटले को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
घटना के अनुसार, 20 दिसंबर 2023 को थाना फास्टरपुर में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को नवापारा पंडरिया, जिला कबीरधाम निवासी गुलाब काटले (उम्र 24 वर्ष, पिता शिवकुमार काटले) बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर गुम इंसान दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 151/2023 धारा 363 भादवि के तहत मामला कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं उनकी टीम ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के परिजनों के सहयोग से बालिका व आरोपी को हैदराबाद से मुंगेली बुलवाया। 4 जून 2025 को थाना परिसर में बालिका को दस्तयाब कर महिला पुलिस अधिकारी से बयान दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़िता ने आरोपी द्वारा लगातार दुष्कर्म किए जाने की बात कही।
बयानों एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(n) भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी गुलाब काटले को गिरफ्तार कर 5 जून 2025 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सउनि विजय बंजारा, आरक्षक अजय रावत, म.आर. तारण मिरे एवं सहयोगी हरीश बघेल की सराहनीय भूमिका रही।
मुंगेली पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और सख्ती से कार्रवाई जारी रखे हुए है।