मुंगेली, 25 मार्च 2026। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में परिवहनकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, राजस्व विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में एसडीओपी हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सी.पी. सोनी और सीएमओ चंदन शर्मा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने परिवहनकर्ताओं को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

प्रशासन ने निर्णय लिया कि प्रत्येक चालक के पास वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा तथा वाहन में चालक के साथ परिचालक की उपस्थिति जरूरी रहेगी। आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, रेत से भरे वाहनों को त्रिपाल से ढंकना अनिवार्य, प्रेशर हॉर्न हटाने और नशे की स्थिति में वाहन संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक वाहन पर मालिक, चालक और परिचालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करना भी अनिवार्य किया गया है।
अधिकारियों ने निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई और अर्थदंड लगाने की चेतावनी दी है।