पुलिस की अपील: DJ का उपयोग नियंत्रित ध्वनि और समय सीमा में करें, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मुंगेली, 07 दिसंबर 2025/ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुंगेली द्वारा सामाजिक एवं कानूनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए DJ संचालकों, मैरिज हॉल मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। यह अपील विद्यार्थियों की चल रही परीक्षाओं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कार्यक्रम में DJ का उपयोग निर्धारित समय सीमा और नियंत्रित ध्वनि-स्तर पर ही किया जाए। ध्वनि प्रदूषण से परीक्षार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बुजुर्गों और बीमार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं तथा आसपास के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी कारण कार्यक्रम आयोजकों से “खुशी वही अच्छी, जिसमें सब खुश हों” की भावना के साथ सहयोग की अपेक्षा की गई है।

निर्देशों का उल्लंघन होने पर DJ मालिकों और ऑपरेटरों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं DJ सामग्री लाने-ले जाने वाले ओवरलोड वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।



पुलिस ने अधिक ध्वनि वाले DJ की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम का WhatsApp नंबर भी जारी किया है। किसी भी क्षेत्र में अनियंत्रित ध्वनि का उपयोग पाए जाने पर नागरिक फोटो और लोकेशन सहित सूचना भेज सकते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

WhatsApp नंबर (कंट्रोल रूम, मुंगेली): +91 94791 93044

यह अपील पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जारी की गई है, जिसका उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और विद्यार्थियों तथा नागरिकों को अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाना है।

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Author: Nawabihan

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