फोरलेन मार्ग पर डिवाइडर तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज

मुंगेली जिले में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में की गई है।

लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. सतपती ने थाना सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 9 जनवरी 2026 को गीधा से दाउपारा फोरलेन मार्ग में श्री श्री फ्यूल्स के सामने खुले डिवाइडर को जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईंट से जोड़ाई कर बंद कराया गया था।

मुंगेली बिलासपुर मार्ग करही



शिकायत के अनुसार, उसी रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डिवाइडर को तोड़कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। के

प्रतीकात्मक



पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 10/2026 के तहत लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 और 324(3) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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Author: Nawabihan

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