फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में जांच के आदेश, शिक्षक को  बर्खास्त करने का निर्देश


मुंगेली, 25 जुलाई 2025
जिला कलेक्टर कार्यालय, मुंगेली द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में नियुक्त शिक्षक अक्षय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से  बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बोहित राम चंद्राकर द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पर की गई है।

शिकायत में बताया गया कि अभय सिंह राजपूत ने दिनांक 31 मई 2023 को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त की थी, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। संघ द्वारा की गई जांच में यह प्रमाणित हुआ कि संबंधित अभ्यर्थी पूर्व में तीन बार चयनित नहीं हो सका था और चौथी बार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुआ है। इस विषय को लेकर संघ ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की थी।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए शिक्षण सेवा से संबंधित सभी अभिलेखों की जांच की गई और प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह होने के कारण उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने और आगे की नियुक्ति हेतु पात्रता समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और कार्यमुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

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Author: Nawabihan

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