मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, लापरवाही पर कार्रवाई तय

मतदाता सूची सुधार अभियान तेज, घर-घर सत्यापन पर जोर

मुंगेली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हर योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल होना चाहिए और एक भी त्रुटि बरदाश्त नहीं की जाएगी। घर-घर जाकर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और डिजिटल अपडेट को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।


जिले में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 4 दिसंबर तक घर-घर सत्यापन और गणना कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्ण, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम न छूटे और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल न रहे।


वर्चुअल बैठक में समीक्षा, बीएलओ पर सख्त निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार ने एनआईसी कक्ष में एडीएम, एसडीएम और निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर बीएलओ की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

बीएलओ को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने

नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में इंटरनेट/वाई-फाई की व्यवस्था

फील्ड स्टाफ से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट

धीमी प्रगति पर कार्रवाई


कलेक्टर ने कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने पर जोर दिया।

9 दिसंबर से दावा-आपत्ति, 7 फरवरी को अंतिम सूची

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मायानंद चंद्रा ने बताया:

5 से 8 दिसंबर तक ड्राफ्ट रोल की तैयारी

9 दिसंबर: प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसंबर 2025 – 8 जनवरी 2026: दावा-आपत्तियों की अवधि

31 जनवरी 2026: दावा-आपत्तियों का निराकरण

7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन


मतदाताओं के लिए दस्तावेज संबंधी गाइडलाइन

गणना पत्रक भरने हेतु मतदाताओं को दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड) रखने को कहा गया है।

2003 और 2025 सूची से संबंधित नियम

जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों सूचियों में है, उन्हें केवल 2003 सूची की छायाप्रति देनी होगी।

जिनका नाम 2003 में नहीं लेकिन 2025 में है और माता-पिता का नाम 2003 सूची में दर्ज है, उन्हें भी 2003 सूची की छायाप्रति पर्याप्त होगी।


जन्मतिथि आधारित दस्तावेज

1 जुलाई 1987 से पहले जन्म: कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक नहीं।

1 जुलाई 1987 – 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म: स्वयं का दस्तावेज + माता/पिता में से किसी एक का दस्तावेज।

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म: स्वयं + माता + पिता, तीनों के दस्तावेज अनिवार्य।


भावी मतदाता

1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए फॉर्म 06 भरकर नए मतदाता जोड़े जाएंगे।

Nawabihan
Author: Nawabihan

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