बलरामपुर–रामानुजगंज | थाना सनावल
थाना सनावल क्षेत्र अंतर्गत गंभीर मारपीट, लूट और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक 81/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में की गई है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—
1. कृष्णा यादव, पिता दयाशंकर यादव, निवासी ग्राम त्रिशूली, थाना सनावल2. रवि यादव, पिता जयलाल यादव, निवासी ग्राम त्रिशूली, थाना सनावल3. दिनेश यादव, पिता अशर्फी यादव, निवासी ग्राम डूमरपान, थाना सनावल
(जिला बलरामपुर–रामानुजगंज)
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रार्थी/पीड़िता द्वारा थाना सनावल में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 23 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच पीड़िता अपने परिजनों एवं परिचितों—रंजू सिंह, शुभम सिंह, सूरज सिंह, रोशनी सिंह, श्यामदेव सिंह, गौरीशंकर सिंह तथा वाहन चालक के साथ ग्राम त्रिशूली में सत्यनारायण सिंह के यहां आयोजित छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी।

इसी दौरान ग्राम मदरू टोला के पास आरोपियों द्वारा एक ही मोटरसाइकिल में आकर रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। जब चालक ने वाहन नहीं रोका, तो आरोपी पीछा करते हुए आगे जाकर जबरन गाड़ी रुकवाए और चालक के साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान आरोपियों ने रंजू सिंह के गले से सोने की चैन खींच ली तथा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की।
घटना की सूचना मिलने पर जब नीरज सिंह व उज्जवल कार क्रमांक JH01EJ 8492 से मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें भी रास्ते में रोककर गाली-गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए वाहन में तोड़फोड़ कर चाबी निकाल ली। बाद में पंकज को सूचना मिलने पर अशोक सिंह और सूर्यप्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ भी आरोपियों द्वारा लाठी-डंडा एवं मुक्कों से मारपीट की गई।
पुलिस कार्रवाई
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सनावल में आरोपियों के विरुद्ध धारा 256, 351(2), 115(2), 324(5), 126(2), 75, 304(2), 3, 5 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा गवाहों के कथन लिए गए।
पुलिस हिरासत में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त 01 बांस का डंडा बरामद किया गया। लूटी गई सोने की चैन के संबंध में आरोपियों ने बताया कि झूमाझटकी के दौरान चैन गिर गई थी, अंधेरा होने के कारण उसका पता नहीं चल सका।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर तीनों आरोपियों को दिनांक 24 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक बृजलाल भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक कपिल साय, प्रधान आरक्षक 61 राजेश तिकी, आरक्षक 766 अमृत सोनवानी एवं आरक्षक 257 प्रमेलाल कुजूर की सक्रिय भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।