मुंगेली। जिले में अवैध मवेशी परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कुन्दन कुमार ने तीन वाहनों को राजसात करने का आदेश जारी किया।
प्रशासनिक जांच में पाया गया कि ट्रक क्रमांक सीजी-04-एनयू-1900, जिसका मालिक प्रेमलाल साहू निवासी शीतलनगर, सिवनी, रायपुर है, बार-बार अवैध मवेशी परिवहन में प्रयुक्त हो रहा था। मवेशियों की अमानवीय हालत को देखते हुए प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया।

इसी प्रकार वाहन क्रमांक सीजी-04-जेसी-5756 में संदिग्ध रूप से मवेशी ले जाए जा रहे थे। वाहन मालिक सलीम खान, निवासी ग्राम खरोरा, रायपुर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पक्ष प्रस्तुत न करने पर उक्त वाहन को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।
वहीं, वाहन क्रमांक सीजी-09-जेएफ-7521 में अवैध रूप से मवेशी भरे जाने पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत वाहन मालिक राजेश पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई और वाहन को राजसात करने का आदेश दिया गया।
आदेशानुसार वाहनों का मूल्यांकन कर प्राप्त राशि शासन के राजस्व में जमा कराई जाएगी।