मुंगेली। स्वास्थ्य विभाग में कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर की गई है।
जिला प्रशासन के अनुसार सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत संधारित 19 प्रकरणों में से 18 प्रकरण समय-सीमा के बाहर पाए गए थे। इस संबंध में उन्हें पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई
नोटिस के जवाब में प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की गई। नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित नस्तियों में लापरवाही को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान दीपक कुमार प्रजापति का मुख्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मुंगेली का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह