मुंगेली, 14 जनवरी 2026// राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त मुंगेली की दिशा में कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा ग्राम बोधापारा में कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत 28 दुकानों में कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान 14 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि शेष 14 दुकानों पर कुल 1,400 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

औषधि निरीक्षक किरण सिंह ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। धारा 5 के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।
उन्होंने बताया कि धारा 7, 8 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है तथा धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।