मुंगेली, 13 मार्च 2026। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए होटलों में छापेमार निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग का मामला सामने आने पर सिलेंडरों को जब्त कर नियमानुसार सुपुर्दगी में दिया।

पहली कार्रवाई में ग्राम सारधा स्थित प्रिंस होटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में 14 किलोग्राम क्षमता के 02 भरे और 04 खाली घरेलू लाल गैस सिलेंडर पाए गए, जिनका उपयोग होटल संचालक द्वारा नाश्ता और मिठाई बनाने के लिए किया जा रहा था।
इसी प्रकार दाऊपारा स्थित श्रीराम होटल में जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के 04 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रदाय, वितरण एवं विनिमय आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उल्लंघन पाए जाने पर दोनों स्थानों से मिले सभी घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया।
जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित गैस एजेंसियों को सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।