मुंगेली। गुरूघासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर 2025 को मुंगेली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 18 दिसंबर को जिले की सभी देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ) की समस्त फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही मद्य भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.-3 होटल बार एवं होटल सिटी पैलेस को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मदिरा परिवहन और आयात-निर्यात पर भी रोक
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट्स प्रा. लि., धूमा से मदिरा का आयात, निर्यात एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।