मुंगेली, 08 जनवरी 2026// छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के पंजीयन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
जारी आदेश के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के बाद विवरण संशोधन की सुविधा 07 जनवरी तक सभी समितियों में लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

इसके अंतर्गत खसरा, रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण प्रविष्टि, नवीन पंजीयन एवं संशोधन जैसे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कैरी फारवर्ड एवं वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन 15 जनवरी तक, सभी प्रकार के संशोधन 31 जनवरी तक, त्रुटिपूर्ण आधार मामलों में पूर्व पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन 15 जनवरी तक तथा राजस्व विभाग की जांच एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर कलेक्टर की अनुशंसा से नवीन पंजीयन 15 जनवरी तक करने का प्रावधान किया गया है।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने संबंधित अधिकारियों एवं समितियों के माध्यम से पंजीयन कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।