रायपुर, 09 मार्च 2026। उपार्जित धान में रेत मिलाकर व्यक्तिगत लाभ की नीयत से हेराफेरी और गबन के मामले में बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए धान खरीदी प्रभारी को सेवा से पृथक कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित निपनिया के धान उपार्जन केंद्र निपनिया में धान के बोरों में रेत, कंकड़ और धूल-मिट्टी मिलाने से संबंधित वायरल वीडियो की संयुक्त जांच दल ने 08 मार्च 2026 को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार धान उपार्जन केंद्र निपनिया के भौतिक सत्यापन में 137.20 क्विंटल धान अधिक पाया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन द्वारा हमालों के माध्यम से लगभग 5300 कट्टों में 2 से 3 किलोग्राम रेत मिलाया गया। इसके बराबर लगभग 132 क्विंटल धान का व्यक्तिगत लाभ की नीयत से हेराफेरी कर गबन किया गया।
प्रतिवेदन में दर्ज तथ्यों के आधार पर उपायुक्त सहकारिता ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कर्मचारी सेवा नियम 2018 के नियम क्रमांक 16 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन को सेवा से पृथक कर दिया गया।