छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियमों के उल्लंघन पर ग्राम पंचायत सचिव  निलंबित



*बलरामपुर 22 अगस्त 2025/* विकासखंड रामचन्द्रपुर  में ग्राम पंचायत विशालपुर के सचिव श्री बालदेव यादव के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास सत्यापन कार्य में हितग्राहियों से 100-100 रू. लिये जाने के संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने पर, जनपद पंचायत स्तरीय तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने पर प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाया गया है।
श्री बालदेव यादव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम-1998 के नियम-03(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।  कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा  (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम-4  के तहत् जिला पंचायत सीईओ द्वारा श्री बालदेव यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री बालदेव यादव  का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री बालदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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Author: Nawabihan

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