छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 अहम निर्णय, पुलिस सेवा, वंचित वर्गों का विकास

तारीख: 11 जुलाई 2025
स्थान: मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में प्रशासनिक सुधारों से लेकर आर्थिक, शैक्षिक, शहरी एवं सामाजिक सुधारों तक को प्राथमिकता दी गई।


1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान

राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 एवं 2009 बैच के अधिकारियों ने अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। इन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 सांख्येतर पद सृजित कर वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इससे अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सेवाभावी मनोबल में वृद्धि होगी।


2. वंचित वर्गों के लिए PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम

छत्तीसगढ़ शासन और PanIIT Alumni Reach for India Foundation (IIT के पूर्व छात्रों की संस्था) के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने को मंजूरी मिली है।
यह कंपनी अनुसूचित जनजाति, अन्य वंचित वर्गों, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त करेगी।

  • अप्रयुक्त आदिवासी और अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के फंड का प्रयोग आजीविका संवर्धन के लिए होगा।
  • प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण PanIIT द्वारा किया जाएगा।
  • युवाओं को विदेशी भाषा सिखाकर अंतरराष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
  • सरकारी भवनों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों में बदला जाएगा।

3. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन

राज्य में पुराने और खस्ताहाल वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इससे वाहनों की नवीनीकरण प्रक्रिया को बल मिलेगा और सड़कों पर सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित होगी।


4. फैंसी नंबर नियम में बदलाव

मोटरयान नियम, 1994 के नियम 55 में संशोधन कर अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के च्वाइस (फैंसी) नंबर को नए वाहन में उपयोग कर सकेंगे।

  • यह सुविधा केवल नए वाहन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ लाए गए वाहनों पर लागू होगी।
  • सामान्य नंबर को भी शुल्क भरने पर उपयोग किया जा सकेगा।
  • शासकीय वाहनों को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी।

5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया में सुधार होगा।


6. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति

राज्य सरकार ने नई छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

  • उद्देश्य: नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा जागरूकता और इन्क्यूबेशन प्रणाली विकसित करना।
  • लक्ष्य:
    • 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच।
    • 500 प्रोटोटाइप का समर्थन।
    • 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइलिंग।
    • 150 स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन सपोर्ट।
  • नीति के तहत जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्रों की स्थापना होगी और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, निर्माण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई।
इससे मंडियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि विपणन की व्यवस्था आधुनिक होगी।


8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक नया राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (State Capital Region Authority) गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

  • कार्यक्षेत्र: क्षेत्रीय योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी संस्थाओं के बीच समन्वय और शहरी विस्तार को नियंत्रित करना।
  • अनुमान: वर्ष 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख की आबादी होगी।
  • उद्देश्य: सतत, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-संवेदनशील शहरी विकास सुनिश्चित करना।

9. माल और सेवा कर (GST) संशोधन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप मंजूरी दी गई।

  • विशेष रूप से इनपुट सेवा वितरक (ISD) के नियमों को और प्रभावी बनाया जाएगा।
  • इससे व्यापारियों को कर लाभों के समुचित वितरण में सुविधा होगी।

10. कर बकाया मामलों के शीघ्र निपटान हेतु संशोधन

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति मिली है।

  • छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को कर राहत मिलेगी।
  • न्यायालयों में लंबित कर मामलों के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

11. भू-राजस्व संहिता संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 2025 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

  • नक्शा बंटवारा, नामांतरण और अभिलेख अद्यतन की प्रक्रिया सरल होगी।
  • अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।
  • जियो-रेफरेंस मैपिंग के उपयोग से कानूनी विवादों में कमी आएगी।
  • भूमि धारक की मृत्यु पर नामांतरण में संयुक्त खाताधारकों व वारिसों को सहूलियत मिलेगी।
  • भवन/भूखंड का हस्तांतरण भूमि अनुपात में संभव होगा।
  • औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास योजनाओं को बल मिलेगा।

12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ।
यह संशोधन उच्च मीडिया शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने और समयानुकूल आवश्यकताओं के अनुसार अकादमिक कार्यक्रमों में सुधार हेतु किया जा रहा है।


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Author: Nawabihan

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