बलरामपुर-रामानुजगंज के थाना शंकरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरहाड़ीह (पतराटोली) में एक गाय की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना शंकरगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 103/2025 के अनुसार यह घटना छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ठ), 11(3)(ड) के तहत दर्ज की गई है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
1. मोहना पहाड़ी कोरवा (59 वर्ष)
2. रामबली पहाड़ी कोरवा (44 वर्ष)
3. चंदन उर्फ चंदर पहाड़ी कोरवा (24 वर्ष)
4. छोटा कोंदा उर्फ कोंदा पहाड़ी कोरवा (39 वर्ष)
5. गोयंदा पहाड़ी कोरवा (21 वर्ष)
6. एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग)
सभी आरोपी ग्राम जरहाड़ीह (पतराटोली), थाना शंकरगढ़ के निवासी हैं।
घटना का विवरण:
प्रार्थी सुर्या पाण्डेय, निवासी डीपाडीह ने थाना शंकरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहना पहाड़ी कोरवा और अन्य लोगों ने मिलकर एक गाय की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। घटनास्थल से गाय के मांस के अवशेष, टंगिया, छुरा, बाल्टी एवं अन्य वस्तुएं जब्त की गईं।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी मोहना पहाड़ी कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 30 जुलाई को उसने स्वयं द्वारा खरीदी गई गाय को अपने खेत के पास ले जाकर अपने बेटे, नाती और अन्य साथियों के साथ मिलकर मार डाला।
उसकी निशानदेही पर अन्य पांचों आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया और सभी ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने सभी को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दिनांक 30 व 31 जुलाई को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

