बलरामपुर-रामानुजगंज। वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 52 वर्षीय बस कंडक्टर को छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता दीपाली नेताम ने चौकी वाड्रफनगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2024 में वह विजय बस से कछिया से वाड्रफनगर आना-जाना करती थी। 5 अप्रैल 2024 को ग्राम कैलाशपुर के पास बस का कंडक्टर सत्यजीत राय उसकी सीट के पास आकर बैठ गया और गलत नीयत से अशोभनीय हरकत की। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने घरवालों को दी, लेकिन उस समय विवाह तय होने और लोकलाज की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को विवाह उपरांत आरोपी ने पीड़िता के पति को फोन कर उसके बारे में भ्रामक और आपत्तिजनक बातें बताई, जिससे वैवाहिक जीवन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। परेशान होकर पीड़िता ने चौकी वाड्रफनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 171/25 धारा 354, 354(क) IPC के तहत अपराध दर्ज किया। बाद में पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई।
चौकी पुलिस ने आरोपी सत्यजीत राय (पिता स्व. संतोष राय, उम्र 52 वर्ष, निवासी धनगांव, चौकी तातापानी) को 14 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है।