मुंगेली, 30 सितम्बर 2025//
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने आदेश जारी कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 04 आरोपियों को 06 माह के लिए जिलाबदर किया है। आदेशानुसार दीपक साहू (वार्ड क्रमांक 12, थाना सरगांव), गरूण सिंह (ग्राम नगपुरा, थाना सरगांव), योगेश्वर आर्मो (ग्राम करही, थाना सिटी कोतवाली) और सिद्धांत सिंह ठाकुर (ग्राम लालाकापा, थाना सिटी कोतवाली) को मुंगेली जिले सहित कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं डिंडौरी (म.प्र.) जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
इन चारों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा तथा आगामी 06 माह तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
आपराधिक गतिविधियों का विवरण
दीपक साहू : वर्ष 2018 से अवैध शराब, मादक पदार्थ (गांजा) विक्रय, शासकीय कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट एवं महिला से छेड़छाड़ जैसे अपराधों में संलिप्त।
गरूण सिंह : पिछले 6-7 वर्षों से घर में घुसकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट, घरेलू हिंसा और दादागिरी जैसे अपराधों में शामिल।
योगेश्वर आर्मो : वर्ष 2017 से लगातार बलवा, मारपीट और आगजनी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त।
सिद्धांत सिंह ठाकुर : वर्ष 2016 से बलवा, रास्ता रोकना, आगजनी और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त।
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर, इन आरोपियों के आपराधिक कृत्यों में सुधार न होने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
