मुंगेली, 21 नवंबर 2025:
जिला प्रशासन ने ग्राम खैरा/सेतगंगा में उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज द्वारा मुख्य मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण को शुक्रवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी की संयुक्त मौजूदगी में की गई। योगेन्द्र शर्मा सट्टा लेखन के दर्ज मामले में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इनाम की घोषणा की है।

प्रशासन का कहना है कि योगेन्द्र शर्मा द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान/दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। आरोपी पर युवाओं को लालच देकर सट्टा गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप है, जिसके आधार पर थाना फास्टरपुर में जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, अवैध दुकान—मकान को तोड़ने की कार्रवाई 21 नवंबर की सुबह शुरू की गई। मौके पर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पुलिस अमला मौजूद रहा। प्रशासन ने बताया कि मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण से आवागमन भी प्रभावित हो रहा था।
फास्टरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 91/2025 के तहत आरोपी के खिलाफ सट्टा संचालन और युवाओं को अपराध की ओर प्रेरित करने के आरोप शामिल हैं। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है।
जमानत याचिका अदालत में खारिज
लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से अदालत में जमानत का विरोध किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, लेन-देन स्टेटमेंट और सट्टा लिखने वालों के बयान के आधार पर जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने योगेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

फरार आरोपी पर इनाम की घोषणा
एसपी भोजराम पटेल ने ‘पहल’ अभियान के तहत जिले में जुआ, सट्टा, शराब और नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने फरार सटोरिया योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी पर 1,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
