किसानों के लिए जरूरी सूचना — एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक


धान खरीदी सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अनिवार्य है पंजीयन

मुंगेली, 17 सितम्बर 2025।
राज्य शासन ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। जो किसान इस वर्ष धान खरीदी या किसी भी कृषि संबंधी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है।



एग्रीस्टैक भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य किसानों का एक संपूर्ण डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इसमें किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, ऋण विवरण, फसल एवं बीमा की जानकारी जैसी सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन के लाभ

एग्रीस्टैक आईडी बनवाने से किसानों को निम्न योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होगा —

धान खरीदी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

उर्वरक अनुदान

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

कृषि मशीनीकरण योजना

मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना


कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे शीघ्रता से एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन करें, ताकि उन्हें योजनाओं के लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं अपने मोबाइल से या नजदीकी सीएससी सेंटर, सेवा सहकारी समिति या पटवारी कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए वेबसाइट https://cgfr.agristack.gov.in/ पर भी सुविधा उपलब्ध है।

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज (बी-1, खतौनी, ऋण पुस्तिका)

आधार कार्ड

मोबाइल नंबर


ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया (मोबाइल से)

1. गूगल प्ले स्टोर से ‘फार्मर रजिस्ट्री सीजी’ ऐप डाउनलोड करें।


2. ऐप खोलकर “Create New User Account” पर क्लिक करें।


3. अपना आधार नंबर भरें और ओटीपी से वेरीफाई करें।


4. अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी से वेरीफाई करें।


5. पासवर्ड बनाएं और लॉगिन करें।


6. अपनी जानकारी हिंदी में भरें (गूगल ट्रांसलेट की सहायता ले सकते हैं)।


7. 80% से अधिक जानकारी मिलान होने पर आपका आवेदन स्वतः 48 घंटे में पूर्ण हो जाएगा।


8. यदि मिलान 80% से कम है, तो पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सत्यापन के बाद आईडी जारी होगी।



उपसंचालक कृषि कार्यालय ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और जल्द से जल्द अपना पंजीयन पूर्ण करें, ताकि किसी योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें।

Nawabihan
Author: Nawabihan

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