रायपुर, 30 जुलाई 2025 – बिलासपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अब कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर खुला नहीं छोड़ सकेगा।
कलेक्टर के निर्देश पर सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों ने यह आदेश पारित किया है। इसके तहत यदि कोई पशुपालक मवेशियों को खुले में घूमने देता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि हाईवे, राज्य मार्ग और अन्य स्थानीय मार्गों पर मवेशियों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जनहानि, पशुहानि और संपत्ति की क्षति हो रही है। ये घटनाएं न सिर्फ यातायात को बाधित कर रही हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं में भी गंभीर अड़चनें पैदा कर रही हैं।
सभी पशु मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मवेशियों को बांधकर रखें और सार्वजनिक स्थानों या मार्गों पर एकत्रित न होने दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि आम नागरिकों और पशुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला जनहित में लिया गया है।