बिलासपुर, 25 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) भर्ती प्रक्रिया को लेकर बी.फार्मा डिग्रीधारियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह बी.फार्मा या उससे उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दे।
दरअसल, 30 जून 2025 को छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था। इस पर बी.फार्मा डिग्रीधारियों ने आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका (नं. 8548/2025, राहुल वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) दाखिल की थी।
याचिकाकर्ताओं की प्रमुख आपत्ति यह थी कि वे फार्मेसी परिषद में विधिवत रूप से पंजीकृत हैं, फिर भी उन्हें इस भर्ती से वंचित किया गया है। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने माना कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है और राज्य शासन को आदेशित किया कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CGVYAPAM) को निर्देश जारी करे ताकि बी.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन कर सकें।
न्यायालय का स्पष्ट निर्देश:
यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त बी.फार्मा डिग्रीधारियों पर लागू होगा, जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूर्ण करते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक थी, जिसे देखते हुए शासन से तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाए ताकि योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकें।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, वहीं राज्य शासन की ओर से माननीय महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत ने प्रस्तुतिकरण किया।
यह आदेश बी.फार्मा डिग्रीधारियों के लिए एक बड़ी राहत और न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जो लंबे समय से इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
