बिलासपुर जिले में खाद विक्रेताओं पर छापामार कार्रवाई, कई केंद्र सील व लाइसेंस निलंबित

रायपुर, 20 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने और खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए बिलासपुर जिले में कृषि विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के नेतृत्व में गठित उड़नदस्ता टीम ने कोटा और बिल्हा विकासखंडों के दर्जनों कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की।

जांच के दौरान कई केंद्रों में अनियमितताएं सामने आईं। ग्राम कोनचरा के अतुल कृषि केंद्र का खाद गोदाम अनियमितता के चलते सील कर दिया गया। वहीं तखतपुर स्थित मेंसर्स किसान सेवा केंद्र का लाइसेंस संतोषजनक जवाब न मिलने पर 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

मेसर्स उन्नत कृषि केंद्र रतनपुर द्वारा ग्राहकों को बिना बिल उर्वरक बेचने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स शेखर कृषि केंद्र कोनचरा बिना IFMS ID के उर्वरक विक्रय करते पाए जाने पर स्टॉक जब्त कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया। ग्राम मदनपुर में मेसर्स राघवेंद्र देवांगन द्वारा मूल्य सूची, भंडारण रिपोर्ट और बिल संधारण न करने पर विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इन सभी केंद्रों को सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण दल में सहायक संचालक कृषि अनिल कुमार शुक्ला, कृषि विस्तार अधिकारी खेमराज शर्मा, विजय धीरज, दिलीप रात्रे, उर्वरक निरीक्षक श्री मारू और आर.जी. भानू शामिल रहे।

जिला प्रशासन ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को बिना पॉस मशीन खाद विक्रय न करने के निर्देश दिए हैं। पॉस मशीन हेतु विक्रेता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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Author: Nawabihan

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