राज्यकर्मियों को शेयर व म्युचुअल फंड निवेश की अनुमति

रायपुर, 2 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब उन्हें शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

इस संशोधन का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों के वित्तीय निवेश को भारत सरकार की नीति के अनुरूप बनाना तथा लेनदेन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन कर्मचारियों को इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (Buy Today Sell Tomorrow), फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च जोखिम वाले निवेश गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:

  • संशोधन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में किया गया।
  • केवल लंबी अवधि के निवेश जैसे शेयर, म्युचुअल फंड, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।
  • इंट्राडे ट्रेडिंग व क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस फैसले से राज्य के हजारों शासकीय कर्मचारियों को पारंपरिक बैंक जमा से आगे बढ़कर वित्तीय बाजार में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही निवेश के दौरान पारदर्शिता व जवाबदेही भी बनी रहेगी।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह निर्णय वित्तीय अनुशासन व नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में एक संतुलित प्रयास माना जा रहा है।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और भविष्य की सुरक्षा को मजबूती देने में सहायक होगा।


English Tags:
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Author: Nawabihan

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