बलरामपुर, 20 सितम्बर 2025।
जिले में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2025 से जिले में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” नियम लागू होगा। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या अन्य ईंधन नहीं मिलेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र कटारा ने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह नियम मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” का स्पष्ट बोर्ड/पोस्टर लगाएं। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन-धन की हानि में कमी आएगी।